Driving Law
1. क्या है ड्राइविंग करने की उम्र Driving Law
Driving Law अगर आपके बच्चे की आयु 18 से कम है और आप उनको बाईक या गाड़ी चलाने देते है तो पुलिस के पकडे जाने पर बच्चो के माँ बाप को under section 199 ( a ) ( mv ) motor vehicle act के तहत 3 साल की जेल हो सकती है या उनको 25 हजार का जुरमाना भी भरना पढ़ सकता है। Driving Law
2. ट्रैफिक पुलिस को दस्तावेज़ (Docoments) कैसे दिखाएं?
अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी गाड़ी रोक के आपका लाइसेंस मांगता है तो आप उनको लाइसेंस सिर्फ दिखा सकते है अगर पुलिस आपका लाइसेंस अपने हात में मांगती है तो आप उनको मना भी कर सकते है क्युकी section 130 ( mv ) act के तहत आपना लाइसेंस अपना docoments पुलिस के सामने दिखा सकते है लेकिन पुलिस के हात में नहीं देसकते।
3. हेलमेट पहनना क्यों है जरूरी? Driving Law
अगर आप बाइक लेके किसी मेन रोड पर चल रहे है या आपने घर की गली में चल रहे है section 129 ( mv ) act के अनुसार हेलमेट लगाना जरूरी है अगर आप हेलमेट लगा कर नहीं जाते है तो आपके पकडे जाने पर 1000 का जुरमाना भी भरना पढ़ सकता है।
4. क्या गाड़ी पर स्टीकर लगाना अपराध है?
अगर आप अपनी car, bike पर फर्जी स्टीकर लगाते है जैसे Press या पुलिस का स्टीकर लगते है तो पकडे जाने पर आपके ऊपर कंप्लेंट दर्ज हो सकती है क्युकी section 420 इंडियन पीनल कॉर्ड 1816 के तहत फर्जी स्टिकर लगाने पर आप को जेल भी हो सकती है
5. अब पुलिस कार की चाबी क्यों नहीं निकाल सकती?
अगर आप बाइक लेकर जा रहे है और पुलिस आपको रोक के आपकी बाइक की चाबी निकाल लेती है तो यह क़ानूनी अपराध होता है कोई पुलिस आप की बाइक या गाड़ी की चाबी नहीं निकल सकती क्युकी law की किताब में नहीं लिखा है की आप किसी की गाड़ी की चाबी निकल सकते है और हैदराबाद के adisnal पुलिस ने एक अपील लिखी थी और उन्होंने clear बोला था कोई भी traffic police officer under keel and rules follow नहीं करते तो आप उनकी वीडियो भी बना सकते है और पुलिस के facebook page पर डाल सकते है।
6. अब आप को गाड़ी चलाते शामे जुटे पहने क्यों हुए जरूरी?
कोई भी व्यक्ति slipper यानिकि चप्पल पहन के बाइक चलाते है तो आप के पकडे जाने पर चालान भी हो सकता है और आप को जेल भी हो सकती है क्युकी slipper यानिकि चप्पल पहन के बाइक चलाने से एक्सीडेंट होने के चांस जादा होते है इस लिए गोरमेंट ने 2019 सितम्बर में MV act में बदलाव क्या गया था।
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